MP : अब सात शहरों में रविवार को रहेगा LOCKDOWN : कोविड की गाइडलाइन हुई जारी

 

MP : अब सात शहरों में रविवार को रहेगा LOCKDOWN : कोविड की गाइडलाइन हुई जारी

भोपाल। जिन जिलों में 20 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलेंगे,वहां सिनेमाघर, स्वीमिंग पूल और रेस्टारेंट बंद रहेंगे। रेस्टारेंट में बैठकर खाने की सुविधा नहीं होगी लेकिन पार्सल सुविधा की अनुमति होगी।कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने यह कदम उठाए हैं।इसी तरह भोपाल, इंदौर और जबलपुर के साथ अब बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगौन और रतलाम में भी रविवार को लॉकडाउन रहेगा। शनिवार रात दस बजे से आवागमन प्रतिबंधित हो जाएगा, जो सोमवार सुबह छह बजे तक जारी रहेगा। इन जिलों में 31 मार्च तक स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे।

तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर इन 7 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान : प्रशासन ने जारी किया आदेश

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कोरोना की स्थिति को लेकर समीक्षा की गई। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि प्रदेश में तेजी से कोरोना बढ़ा है। संक्रमण से जनता को बचाने के लिए सरकार अपने स्तर पर कदम उठा रही है। जनजागरण के कार्यक्रम भी चलाए हैं।

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मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि कोरोना संक्रमितों के इलाज का पूरा प्रबंध किया जाए। अस्पतालों में बिस्तर ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कोई कमी न आए, इसी व्यवस्था कर ली जाए। होली, शबे बारात, ईस्टर आदि त्यौहार के सार्वजनिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। बड़ी संख्या में लोगों को एकत्र नहीं होने दिया जाएगा। बैठक में तय किया गया कि भोपाल, इंदौर और जबलपुर के बाद अब बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगौन और रतलाम शहर में भी आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार (शनिवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक) लॉकडाउन होगा।

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इस दौरान औद्योगिक इकाइयों के श्रमिक, कर्मचारियों, औद्योगिक कच्चे माल, उत्पाद, बीमार व्यक्तियों के परिवहन, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन आने-जाने के साथ परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने की छूट रहेगी। इन शहरों में कोषालय और रजिस्ट्री कार्यालय 28 मार्च को खुले रहेंगे। इस काम में लगे कर्मारियों के साथ सेवा प्राप्त करने वाले नागरिकों को भी आने-जाने से नहीं रोका जाएगा।

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चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने बताया कि ऐसे जिले, जहां कोरोना के साप्ताहिक पॉजिटिव प्रकरण का प्रतिदिन औसत 20 से अधिक है, वहां शादी समारोह में 50 और शवयात्रा में 20 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने पर प्रतिबंध रहेगा। उठावना कार्यक्रम में 50 से अधिक लोगों की उपस्थिति नहीं हो सकेगी। सिनेमाघर, स्विमिंग पूल और क्लब पूरी तरह बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में बैठाकर खाना नहीं खिलाया जाएगा। हालांकि, यह खुलेंगे और भोजन ले जाने के लिए प्रदाय कर सकेंगे।

रात आठ बजे से लॉकडाउन का आपदा प्रबंधन समूह कर सकता है निर्णय

उधर, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ.राजेश राजौरा ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक करके कोरोना संक्रमण की रोकथाम की दिशा में कदम उठाएं। समूह धार्मिक स्थानों को बंद करने का निर्णय ले सकते हैं। इसके साथ ही लॉकडाउन रात दस की जगह आठ बजे से प्रभावी करने का निर्णय भी लिया जा सकता है।यह प्रतिबंध दवा, राशन और खानपान की दुकान पर लागू नहीं होगा।

MP : अब सात शहरों में रविवार को रहेगा LOCKDOWN : कोविड की गाइडलाइन हुई जारी

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