REWA : युवक ने देश के खिलाफ किया भड़काऊ पोस्ट : सऊदी अरब से लौटने पर सोशल मीडिया पर लिखा- रीवा खान भाई, अमिरती छोटा पाकिस्तान : प्यार से पेश आओगे तो दिल से लगा लूंगा, वरना अकड़ दिखाओ गे तो जड़ से उखाड़ दूंगा

 
REWA : युवक ने देश के खिलाफ किया भड़काऊ पोस्ट : सऊदी अरब से लौटने पर सोशल मीडिया पर लिखा- रीवा खान भाई, अमिरती छोटा पाकिस्तान : प्यार से पेश आओगे तो दिल से लगा लूंगा, वरना अकड़ दिखाओ गे तो जड़ से उखाड़ दूंगा

(ग्राउंड एमपी 17 ऋतुराज द्विवेदी की रिपोर्ट ) रीवा जिले के मुस्लिम बहुल अमि​रती गांव को छोटा पाकिस्तान बताने वाले मामले में FIR के बाद सिविल लाइन पुलिस ने मोबाइल जब्त कर लिया है। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर संशय बना हुआ है। सूत्रों का कहना है कि इस मामले में पुलिस कानूनी सलाह ले रही है। जिसके बाद आरोपी की चार्ज सीट तैयार कर न्यायालय में पेश की जाएगी। जहां से न्यायाधीश आरोपी को छोड़ भी सकते है और जेल भी भेज सकते हैं।

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IT नोडल थाना एवं सिविल लाइन थाने के प्रभारी निरीक्षक ओंकार तिवारी ने बताया कि अफसर खान की देश के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट को लेकर IT एक्ट की धारा 153 ख 67 के तहत FIR दर्ज 29 जून को दर्ज हुई थी। जिसके बाद पहले केस डायरी एसपी आफिस भेजी गई थी। जहां से ​अधिकारियों ने विचार विमर्श के बाद जांच का जिम्मा मुझे ही सौंप दिया। शुरूआती जांच को आगे बढ़ाते हुए अफसर खान का मोबाइल जब्त कर लिया गया है। साथ ही गुढ़ पुलिस को आरोपी पर निगरानी बढ़ाने के आदेश दिए गए है।

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क्या लिखा था आरोपी ने उस दिन

12 मार्च को अफसर खान ने फेसबुक में पोस्ट करते हुए लिखा कि "रीवा खान भाई, अमिरती छोटा पाकिस्तान", प्यार से पेश आओगे तो दिल से लगा लूंगा, वरना अकड़ दिखाओ गे तो जड़ से उखाड़ दूंगा। इस तरह धमकी भरी पोस्ट कर एक समुदाय को टार्गेट करते हुए लिखा गया था।

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साल 2021 में आरोपी की पोस्ट

साल 2021 की शुरूआत में आरोपी ने 10 जनवरी को लिखा था कि हम रीवा वाले है, मौत से नहीं डरते। इसके बाद वह 12 मार्च को तीन बार प्रोफाइल पिक्चर बदली थी। सबसे पहले आम आमदी की तरह चस्मा लगाकर पोस्ट की। फिर अरब के ओमान की फोटो डाली। इसके बाद विशेष समूह वाली प्रोफाइल पिच्चर लगाने के बाद भड़काऊ पोस्ट लिखकर नए विवाद को जन्म दे दिया।

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धारा 153 ख 67 में सजा

कानूनी जानकारों ने कहा कि धारा 153 ख 67 में तीन साल की जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इतना ही नहीं, अगर ऐसा अपराध फिर दोहराया जाता है, तो मामले के दोषी को 5 साल की जेल हो सकती है और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर दावा है कि 7 साल से कम सजा के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। हालांकि जज के विचार पर भी निर्भर करता है।

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क्यों आरोपी ने अमिरती को कहा मिनी पाकिस्तान

गुढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र के जानकारों ने बताया कि अमिरती ग्राम पंचायत मुस्लिम बहुल्य है। इस पंचायत में तीन गांव आते हैं। इसमें अमिरती, महाडाढ़ी और धांधी गांव शामिल हैं। वहीं अगर अमिरती पंचायत के आबादी की बात करें तो 7 हजार है। जिसमें अकेले 5 हजार मुस्लिम हैं। जबकि 3 हजार वोटर में से मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 2 हजार है।

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