MP : इंदौर के दो अधिकारियों को भोपाल से जारी हुआ सख्त आदेश; अधिकारियों ने अगर जॉइनिंग नहीं दी तो खुद को समझे निलंबित

 
MP : इंदौर के दो अधिकारियों को भोपाल से जारी हुआ सख्त आदेश; अधिकारियों ने अगर जॉइनिंग नहीं दी तो खुद को समझे निलंबित

नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने नगरीय निकाय इंदौर के दो अधिकारियों को अपने पदस्थापना वाले जिले से रिलीव कर तुरंत अपने निकाय में जॉइनिंग देने के लिए कहा है। इसमें इंदौर में पदस्थ सहायक परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण विवेक नारायण मिश्रा और सहायक आयुक्त नगर निगम इंदौर परागी गोयल शामिल हैं। भोपाल से जारी आदेश में सख्त निर्देश दिए गए कि अगर अधिकारियों ने जॉइनिंग नहीं दी तो उन्हें खुद को निलंबित समझना होगा।

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बता दें, विवेक नारायण मिश्रा का इंदौर से मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद महाराजपुर जिला छतरपुर में ट्रांसफर हुआ। वहीं, परागी गोयल का सहायक आयुक्त इंदौर से नगर परिषद नेपानगर में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर ट्रांसफर किया गया। लेकिन परागी गोयल ने अब तक नेपानगर में जॉइनिंग नहीं दी।

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'कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो निलंबित मानें'

जॉइनिंग नहीं होने के बाद नगरीय प्रशासन विकास विभाग सह आयुक्त निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने 19 अप्रैल की शाम एक आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया- संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर के लिए रीलिव किया जाता है। ट्रांसफर ऑफिसर 19 अप्रैल तक स्थानांतरित निकाय में जॉइनिंग करें। नहीं तो सरकारी आदेश के उल्लंघन के आरोप में उन्हें निलंबित माना जाएंगे।

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कुछ दिन पहले भी हुआ था ऐसा

कुछ दिन पहले ही बुरहानपुर निगम आयुक्त के लिए भी इसी तरह का आदेश जारी हुआ था। जिसके बाद आयुक्त एसके सिंह यहां से तुरंत रवाना हो गए थे। वहीं, अगले ही दिन संजय मेहता ने आयुक्त का प्रभार संभाला था।

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