आज से UNLOCK : दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान समेत 7 राज्यों में आज से नई गाइडलाइन्स जारी : पढ़िए जरुरी खबर

 

   आज से UNLOCK : दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान समेत 7 राज्यों में आज से नई गाइडलाइन्स जारी : पढ़िए जरुरी खबर

जैसे-जैसे कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ रही है, वैसे-वैसे लॉकडाउन खत्म हो रहा है और अनलॉक के रूप में लोगों को राहत मिल रही है। ताजा खबर दिल्ली, महाराष्ट्र और राजस्थान से है। यहां सोमवार से अनलॉक के नए नियम लागू हुए हैं। दिल्ली में Unlock 5.0 लागू हुआ है। दिल्ली में कोरोना के कारण जारी प्रतिबंधों के बीच दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने सोमवार से होटल, बैंक्वेट हाल आदि को खोलने व शादी समारोह आयोजित करने की छूट दे दी है। जिम व योग संस्थान को पचास फीसद क्षमता के साथ शुरू करने की इजाजत दी गई है। बहरहाल, किसी भी राज्य में अभी स्कूल व अन्य शिक्षण संस्थान को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है।

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Delhi Guideline: डीडीएमए की तरफ से शनिवार को जारी यह आदेश 28 जून सुबह पांच बजे से पांच जुलाई सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। बीते सप्ताह डीडीएमए ने पब्लिक पार्कों, उद्यानों और गोल्फ क्लब को 21 जून से खोलेने की अनुमति दी थी, साथ ही रेस्टोरेंट आदि को भी 50 फीसद बैठने की क्षमता के साथ सुबह आठ बजे से रात 10 बजे खुलने की छूट दी गई थी। मौजूदा आदेश के मुताबिक पिछले दो सप्ताह दी गई सभी छूट जारी रहेंगी। सभी बाजार, शापिग कांप्लेक्स व मॉल पहले की तरह सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। धार्मिक स्थल भी खुलेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं के आने-जाने की अनुमति नहीं होगी।

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यह नहीं खुलेंगे : सिनेमा हाल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्पा, स्विमिग पूल आडिटोरियम, असेंबली हाल, स्कूल, कालेज व कोचिग संस्थान।

इन पर रोक जारी : सभी तरह के धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक आयोजनों पर भी रोक जारी रहेगी।

Rajasthan Guideline : राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में कोविड-19 मामलों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट के मद्देनजर 28 जून से और ढील देने की घोषणा की है। नए दिशानिर्देश रविवार को जारी किए गए, जो सोमवार 28 जून को सुबह 5 बजे से लागू हो गए। अब सभी दुकानों, क्लबों, जिमों, रेस्तरां, मॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अपने कर्मचारियों का टीकाकरण सुनिश्चित करना होगा। शाम छह बजे तक सरकारी कार्यालय खुल सकेंगे। जिन कार्यालयों में 25 से कम कर्मचारी हैं, वहां पूरी क्षमता के साथ काम शुरू किया जा सकता है। हालांकि, जहां 25 से अधिक कर्मचारी हैं, वहां केवल 50 प्रतिशत कर्मचारियों को ही अनुमति दी जाएगी। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों का टीकाकरण हो, शाम 7 बजे तक संचालन कर सकेंगे।

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Maharashtra Guideline : पुणे नगर निगम की ताजा गाइडलाइंस के मुताबिक जरूरी दुकानें हर दिन शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि गैर जरूरी दुकानें सोमवार से शुक्रवार के बीच शाम 4 बजे तक खुली रह सकती हैं। रेस्तरां, फूड कोर्ट सोमवार से शुक्रवार के बीच 50% बैठने की क्षमता के साथ खुले रह सकते हैं। शनिवार और रविवार को केवल पार्सल और होम डिलीवरी की अनुमति है। सोमवार से शुक्रवार के बीच 50 लोगों के साथ सामाजिक, धार्मिक और मनोरंजन कार्यक्रमों की अनुमति है।

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कर्नाटक सरकार ने मैरिज हॉल, होटल, रिसॉर्ट और फंक्शन हॉल में विवाह समारोहों की अनुमति दी है, लेकिन मेहमानों की संख्या केवल 40 तक सीमित है।

असम सरकार ने घातक कोरोनावायरस को नियंत्रित करने में सुधार के बाद 9 जिलों में लॉकडाउन में ढील दी है। नए दिशानिर्देश अगले आदेश तक लागू रहेंगे।

तमिलनाडु सरकार 5 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाएगी, चेन्नई मॉल, कपड़ा और जौहरी व्यवसाय के लिए फिर से खोले गए हैं।

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