रीवा कलेक्टर का फरमान : सभी स्कूल बसों में GPS सिस्टम और CCTV कैमरा लगाना अनिवार्य

रीवा जिले में स्कूल की बसों में बच्चों को सुरक्षित आवागमन के लिए गाइड लाइन जारी की गई है। बताया गया कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश में बस ऑपरेटर, स्कूल प्रबंधन, शिक्षा विभाग, बच्चों के अभिभावक एवं पुलिस और परिवहन विभाग की भूमिका का निर्धारण किया गया है।
कलेक्टर मनोज पुष्प ने स्कूल बसों में मापदण्डों की पूर्ति के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि स्कूल बस पीले रंग में हों, बसों के आगे और पीछे बड़े व स्वच्छ अक्षरों में स्कूल बस लिखा होना चाहिए, यदि स्कूल बस किराए की है तो उस पर आगे एवं पीछे विद्यालय सेवा में (आन स्कूल ड्यूटी) लिखा जाए।
विद्यालय द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली बस में निर्धारित सीटों से अधिक संख्या में बच्चे नहीं बैठें। प्रत्येक बस में अनिवार्य रूप से प्राथमिक चिकित्सा के लिए फस्ट एवं बॉक्स की व्यवस्था की जाए। बस की खिड़कियों में ग्रिल अनिवार्य रूप से लगाई जाए। प्रत्येक बस में अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था हो।
बस में स्कूल का नाम व टेलीफोन नंबर बड़े अक्षरों में लिखा जाए। बस चालक को भारी वाहन चलाने का 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। पूर्व में ट्रैफिक नियमों का दोषी ठहराया गया नहीं होना चाहिए। बस में वाहन चालक के अतिरिक्त अथवा सहायिका की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए।
बच्चों के बैग रखने के लिए सीट के नीचे जगह होनी चाहिए। बसों में नियमानुसार दो दरवाजे प्रवेश एवं निर्गम और आपातकालीन खिड़की लगी हो। बस में गति नियंत्रक अर्थात स्पीड गवर्नर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर फिक्स किया हुआ होना चाहिए।