MP : रीवा में लगातार 60 घंटे का रहेगा लॉकडाउन, 12 अप्रेल की सुबह छह बजे से मिलेगी छूट : आपात सेवाएं रहेंगी प्रारंभ

 

                 MP : रीवा में लगातार 60 घंटे का रहेगा लॉकडाउन, 12 अप्रेल की सुबह छह बजे से मिलेगी छूट : आपात सेवाएं रहेंगी प्रारंभ

रीवा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रशासन ने जिले में लॉकडाउन फिर से लगाए जाने की घोषणा की है। जिसके तहत नौ अप्रेल की सायं छह बजे से लॉकडाउन प्रारंभ होगा और दस एवं 11 अप्रेल को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। 12 अप्रेल की सुबह छह बजे तक प्रतिबंध जारी रहेंगे। अब सोमवार से ही दिनचर्या सामान्य होगी।

रीवा समेत प्रदेश के सभी शहरों में कल शाम से 60 घंटे का LOCKDOWN

मुख्यमंत्री ने भी कोरोना संक्रमण को लेकर समीक्षा की और कहा कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन आखिरी विकल्प है। रीवा के साथ ही लॉकडाउन का यह प्रतिबंध पूरे प्रदेश में एक साथ रहेगा। सीएम ने जिले के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को बैठक कर अपने जिले के मरीजों की संख्या और परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक और उपयुक्त निर्णय करने के लिए तत्काल बैठकें आयोजित करने के निर्देश भी दिए हैं।

MP के सभी शहरों में अब हर संडे लॉकडाउन : रीवा में धारा 144 लागू

रीवा जिले में प्रदेश आक्सीजन की उपलब्धता को लेकर भी सीएम ने जानकारी ली है। साथ ही कहा है कि इसकी प्रदेश में कमी नहीं होने देंगे। गुजरात और छत्तीसगढ़ से आक्सीजन की सप्लाई नियमित जारी रहने की बात कही गई है।

आज फिर हालात की होगी समीक्षा

जिले में कोरोना से जुड़े हालात की समीक्षा मुख्यमंत्री शुक्रवार को फिर से करेंगे। कलेक्टर, एसपी सहित पूरा प्रशासनिक अमला इसमें शामिल होगा और आगे किस तरह से तैयारियां की जानी हैं इस पर निर्देश दिए जाएंगे। सांसद तथा विधायकों से शाम 5 बजे मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे

शहरी क्षेत्र में रात दस बजे नाइट कफ्र्यू

लॉकडाउन को लेकर गृह विभाग ने भी आदेश जारी किया है। जिसमें हर दिन रात्रि के दस बजे से सुबह छह बजे तक शहरी क्षेत्र में नाइट कफ्र्यू रहेगा। सभी शासकीय कार्यालय सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगे। शनिवार तथा रविवार को शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। कार्यालय आगामी तीन महीने तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। यह आदेश 31 जुलाई 2021 तक लागू रहेगा। गाइडलाइन के अनुसार हाटस्पाट, कंटेनमेंट जोन तथा सात से 10 दिनों के लॉकडाउन संबंधी आदेश

संबंधित जिला कलेक्टर लागू करेंगे। दवा की दुकान, राशन दुकानें, अस्पताल, पेट्रोल पंप, बैंक, एटीएम तथा दूध एवं सब्जी की दुकानें लॉकडाउन की अवधि में भी खुली रहेंगी। औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करने वाली इकाईयों तथा औद्योगिक इकाईयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवागमन की अनुमति रहेगी। स्कूल-कालेजों की परीक्षाएं लॉकडाउन से मुक्त रहेंगी।


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