REWA : नियमों के अनुसार कार्य नहीं करने पर कार्यपालन यंत्री पर जुर्माना, राज्य सूचना आयोग ने की कार्यवाही
रीवा। लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री नरेन्द्र शर्मा पर कार्य के प्रति लापरवाही बरतने पर राज्य सूचना आयोग ने जुर्माना लगाया है। आवेदक मदन गोपाल तिवारी द्वारा लोक निर्माण विभाग से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी चाही गई थी। जिस पर विभाग की ओर से लगातार गुमराह किया जाता रहा।
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साथ ही आयोग के समक्ष भी सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई। सुनवाई के दौरान विभाग क अधिकारी की ओर से जानकारी दी गई कि आवेदक को पत्र भेजा गया था लेकिन उन्होंने जानकारी लेने या नहीं लेने का अभिमत समय पर नहीं दिया। पत्र भेजने का नंबर तो विभाग ने बता दिया लेकिन यह सिद्ध नहीं कर पाए कि पत्र किस माध्यम से भेजा गया था। सुनवाई के दौरान राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने पूछा तो नरेन्द्र शर्मा ने कहा कि आवेदक को पत्र डाक से नहीं बल्कि बाय हैंड भेजा गया था।
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इसकी पावती या अन्य कोई जानकारी नहीं दे पाए। आवेदक ने विभाग से जानकारी चाही थी कि रायपुर कर्चुलियान से सीतापुर तक निर्माणाधीन सड़क मार्ग का ब्यौरा, मूल्यांकन की माप पुस्तिका, निरीक्षण करने वाले अधिकारी का नाम और पद पूछा गया था। इस आवेदन पर विभाग ने कई तरह के तर्क दिए। बाद में कहा कि ठेकेदार के साथ हुए अनुबंध की भी जानकारी मांगी गई थी, जो तीसरे पक्ष से संबंधित है।
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इसलिए ठेकेदार की अनुमति चाही गई थी। आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा कि यदि तीसरे पक्ष का अभिमत आवश्यक है तो पांच दिन के भीतर प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी। विभाग के तर्कों को अस्वीकार करते हुए राज्य सूचना आयुक्त ने कार्यपालन यंत्री नरेन्द्र शर्मा के विरुद्ध 7500 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह राशि महीने भर के भीतर जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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